समस्त उर्वरक विक्रेता कृषक बंधुओं को उनकी भूमि जोत एवं बोई गई फसल की आवश्यकता के अनुपात में ही करें करेंगे उर्वरक की बिक्री तथा किसान भाइयों के आधार कार्ड एवं खतौनी विवरण को भी करेंगे दर्ज – जिला कृषि अधिकारी
*समय व्यूज संवाददाता हकीम आजाद*
*बलरामपुर* जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद के समस्त उर्वरक विक्रेताओं को जिलाधिकारी एवं कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि किसी भी प्रकार के उर्वरक यथा यूरिया, डी0ए0पी0, सिंगल सुपर फॉस्फेट, एन0पी0के0 की बिक्री किसानों को उनकी भूमि की जोत एवं बोई गई फसल की आवश्यकता के अनुपात में ही करें, साथ ही किसान के आधार कार्ड एवं खतौनी विवरण को अभिलेख में दर्ज किया जाए। समस्त प्रकार के उर्वरक की बिक्री पी0ओ0एस0 मशीन से ही निर्धारित मूल्य पर की जाए। उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार से यह सूची प्राप्त हो जाती है कि किस उर्वरक विक्रेता द्वारा किस किसान को, कौन-सा उर्वरक, कितनी मात्रा में, किस तिथि को बिक्री किया गया है, जिसके सबंध में जनपद के उर्वरक विक्रेताओं को पूर्व में भी सूचित किया गया है।
अत: जिस उर्वरक विक्रेता के द्वारा मनमाने ढंग से उर्वरकों की बिक्री की जाएगी अथवा किसी भी किसान को उनकी भूमि की जोत एवं बोई जाने वाली फसल की आवश्यकता से अधिक मात्रा में उर्वरक बिक्री की जाएगी , तो संबंधित उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस निरस्त करते हुए संबंधित उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी , जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदाई होंगे।
संवाददाता हकीम आजाद